दिल्ली हाई कोर्ट ने पी चिदंबरम को दिया झटका
आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को झटका लगा है. दिल्ली हाई कोर्ट ने पी. चिदंबरम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. पी. चिदंबरम को अभी जेल में रहना होगा. तो वहीँ दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान शुक्रवार को जस्टिस सुरेश कैथ ने कहा कि “अगर इस स्टेज पर चिदंबरम को जमानत दी जाती है तो 70 बेनामी बैंक एकाउंट समेत शेल कंपनी और मनी ट्रेल को साबित करना जांच एजेंसी के लिए मुश्किल हो जाएगा.”
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने तर्क देते हुए कहा कि जनहित में पी. चिदंबरम की जमानत अर्जी को खारिज किया जाता है. वहीँ इस अपराध के कारण आर्थिक रूप से देश का नुकसान हुआ है.
तो वहीँ बता दें कि दो दिन पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट ने पी चिदंबरम की जमानत अर्जी खारिज करते हुए उनकी न्यायिक हिरासत 27 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी थी.
POSTED BY : KRITIKA