मोदी सरकार ने बदला चुनाव में वोट डालने का कानून
केंद्र सरकार ने नया फैसला लेते कहा की 80 साल से अधिक आयु के बुजुर्ग और दिव्यांग अब पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डाल सकते हैं. तो वहीँ इस श्रेणी के उम्मीदवार अपनी इच्छानुसार मतदान केंद्र पर जाकर भी वोट दे सकते हैं जिसके लिए दोनों विकल्प मौजूद रहेगा.
तो वहीँ बता दे चुनाव आयोग की सिफारिशों पर केंद्रीय कानून व न्याय मंत्रालय ने चुनाव नियम, 1961 में संशोधन किया, इसके तहत दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों को एब्सेंटी वोटर लिस्ट में शामिल करने की अनुमति मिल गई है. बता दे एब्सेंटी वोटर का मतलब- जो मतदाता वोट डालने के लिए मतदान केंद्र तक पहुंचने में असमर्थ हो.
संशोधित नियम के अनुसार, व्यक्ति एक नए फॉर्म 12डी में आवेदन करेगा, जो चुनाव की अधिसूचना की तारीख के बाद 5 दिनों के अंदर रिटर्निंग अधिकारी तक पहुंच जाएगा और इस आवेदन को प्राप्त किए जाने के बाद निर्वाचक को एक पोस्टल बैलेट पेपर जारी किया जाएगा.
POSTED BY : KRITIKA