महाराष्ट्र सरकार अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखे : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई की आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई पर सोमवार को तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है तो वहीँ जस्टिस अरुण मिश्रा ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा कि यह (आरे फॉरेस्ट) एक इको-सेंसटिव जोन है या नहीं। इस इलाके में विकास कार्य नहीं किए जा सकते थे, इसलिए हमें दस्तावेज दिखाएं। साथ ही कहा है कि इस मामले में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को भी पार्टी बनाया जाए। अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी, तब तक यथास्थिति बनाए रखें।
साथ ही इस पर सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जरूरत के मुताबिक पेड़ काट लिए गए हैं, अब आरे कॉलोनी में और कटाई नहीं होगी। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पेड़ों की कटाई का विरोध करने वाले सभी प्रदर्शनकारियों को तत्काल रिहा किया जाए।
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