हरियाणा सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक को किया प्रतिबंधित
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद हरियाणा सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित कर दिया है. इतना ही नहीं इसके इस्तेमाल पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगा दिया गया है. साथ ही पकड़े जाने पर पांच साल तक की जेल भी हो सकती है.अब पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि इतना जुर्माना लगाओ कि लोग अपनी आदत बदल लें. कोर्ट ने कहा कि सभी शहर जीने लायक बन सकें इसके लिए यह जरूरी है कि जनता भी जागरूक बने.
बता दे कोर्ट ने अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा है कि वो इस बात पर विचार करें कि खुले में यहां-वहां कूड़ा फेंकने वालों पर कितना जुर्माना लगाया जाए कि लोगों की सड़क पर कूड़ा फेंकने की आदत में सुधार आ जाए. अब यह अधिकारियों पर निर्भर करेगा कि वो खुले में और सड़क पर कूड़ा फेंकने के जुर्म में कितना जुर्माना लगाते हैं.
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RANJANA