दिल्ली हाईकोर्ट में पी. चिदंबरम की जमानत याचिका हुई खारिज
पूर्व गृह मंत्री पी. चिदंबरम को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगते हुए INX मीडिया केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. तो वहीँ 27 सितंबर को अदालत ने उनकी याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. यानी चिदंबरम को अभी न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा, वह 3 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में हैं.
तो वहीँ इससे पहले 20 अगस्त को भी दिल्ली हाइकोर्ट ने पी. चिदंबरम की अग्रिम जमानत अर्जी ख़ारिज कर दी थी. जिसके बाद सीबीआई ने 21 अगस्त को पूर्व मंत्री को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया था.
साथ ही आपको बता दे सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि पी. चिदंबरम ने दो गवाहों को उनके खिलाफ ना बोलने को कहा है. इस दौरान उनकी तरफ से कहा गया कि पी. चिदंबरम गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, इस बात को इनकार नहीं किया जा कता है.