30 सितंबर तक कराए पैन-आधार को लिंक
इनकम टैक्स विभाग ने पैन-आधार को लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत सभी को 30 सितंबर तक पैन-आधार को लिंक कराना होगा। 30 सितंबर तक लिंक नहीं होने पर कार्ड को रद्द माना जाएगा। अगर आपने अभी तक आधार-पैन को लिंक नहीं कराया है तो जल्द से जल्द इसे लिंक करा लें।
आपको बता दें कि इन्हे लिंक कराने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी आप बस एक SMS के जरिए इन्हे लिंक करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप ऑनलाइन प्रोसेस से भी ऐसा कर सकते है। हम आपको बता रहे हैं कि आप घर बैठे पैन-आधार लिंक कैसे कर सकते हैं।
एक SMS के द्वारा करे लिंक
आयकर विभाग ने करदाताओं को ऑप्शन दिया है कि वह SMS के जरिए भी आधार-पैन को लिंक कर सकते हैं। यह तरीका सबसे आसान है।
इसके लिए आपको अपने फोन में UIDPN टाइप करना है। इसके बाद स्पेस देकर अपना आधार नंबर और उसके बाद पैन नंबर दर्ज करना है।
उदाहरण के लिए UIDPAN
इसके बाद आयकर विभाग आपके दोनों नंबर को लिंक प्रोसेस में डाल देगा।
ऑनलाइन कर सकते हैं लिंक
सबसे पहले अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो पहले खुद को रजिस्टर कीजिए।
आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाएं।
वेबसाइट पर ‘लिंक आधार’ का ऑप्शन दिखाई देगा यहां क्लिक करें।
लॉगइन करने के बाद अपने अकाउंट की प्रोफाइल सेटिंग में जाएं।
प्रोफाइल सेटिंग में आपको आधार कार्ड लिंक करने का ऑप्शन दिखेगा, इसे सेलेक्ट करें।
यहां दिए गए सेक्शन में अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड भरें।
जानकारी भरने के बाद नीचे दिख रहे ‘लिंक आधार’ ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद आपका आधार लिंक हो जाएगा।