ट्रकों के आवागमन के लिए पास की आवश्यकता नहीं: गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि लगेज की पूर्ति में लगे ट्रकों की अंतरराज्यीय आवागमन के लिए अलग से किसी पास की कोई जरुरत नहीं है। साथ ही कहा कि ऐसे ट्रक ड्राइवर्स का लाइसेंस ही पर्याप्त है।
इस दौरान केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ट्रकों की बिना नाकाबन्दी आवागमन सुनिश्चित करने की बात करते हुए कहा कि इस तरह की जानकारी हैं कि राष्ट्र के भिन्न भागों में राज्य की बॉर्डर्स पर ट्रकों को आने-जाने में दिक्कत आ रही है और स्थानीय अधिकारी अलग से पास की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ ही उन्होंने राज्यों से कहा कि सभी ट्रकों और अन्य सामान ले जाने वाले वाहनों के साथ ही वैलिड लाइसेंसधारी दो चालकों और एक सहायक को बिना रोके आने-जाने की इजाजत दी जाए। भल्ला ने कहा कि गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार, खाली अथवा भरे ट्रकों सहित और सामान ले जाने वाले वाहनों को अलग से किसी पास की आवश्यकता नहीं है।
RANJANA