हरियाणा में नियमों के साथ उद्योगों को खोलने की मिली इजाजत
कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन के दौरान करीब 7 लाख से अधिक मजदूर हरियाणा के ईंट भट्ठों और उद्योगों में काम पर वापस लौट आए हैं. इस दौरान सीएम मनोहरलाल खट्टर के अनुसार जिन उद्योग सामाजिक दूरी का पालन करते हुए अपने फिफ्टी-फिफ्टी मजदूरों के साथ काम करने को कहा गया है| उनसे 8 घंटे की तुलना 12 घंटे तक भी काम करवा सकते है. परन्तु फैक्ट्री एक्ट, 1948 की धारा-59 के अनुसार उद्योग मालिकों को 4 घंटे के ओवरटाइम का डबल वेतन देना होगा.
मुख्यमंत्री ने इंडस्ट्रियल यूनिट्स को खोलने के लिए दी गई छूट की खबर देते हुए कहा कि प्रदेश में ईंट भट्ठे खोल दिए गए हैं, जिनमें 2 लाख से अधिक मजदूर अपना काम कर रहे हैं. इसके अतिरिक्त, अन्य औद्योगिक इकाईयों में लगभग 5 लाख मजदूर कार्य कर रहे हैं. आईटी क्षेत्र में 33 फीसद कर्मियों के साथ कार्य को चालू करने की अनुमति दे दी है. शेष बाकी इंडस्ट्रियल यूनिट्स को फिफ्टी-फिफ्टी के क्रम अनुसार श्रमिको के साथ कार्य करने की रियायत दी है.
RANJANA