कोरोना के वक्त सरकार के काम में अदालत को दखल नहीं देना चाहिए: सीजेआई
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस.ए बोबडे ने कहा है कि करोना जैसी किसी महामारी से निपटना सरकार का काम है. चूंकि, सरकार के पास पैसा, काम करने वाले लोग और जरूरी समान है.ऐसी महामारी के समय सरकार के काम में अदालत को दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए. बता दे जस्टिस बोबडे का ये बयान इसलिए आया चूंकि सर्वोच्च न्यायालय पर ये आरोप लग रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने लोकहित में दाखिल किसी भी याचिका पर सरकार को कोई आदेश नहीं दिया.
इस दौरान जस्टिस बोबडे ने एक इंटरव्यू में कहा है कि कोरोना को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में कई जनहित याचिका दाखिल हुई है जैसे मुफ्त करोना जांच की मांग, मजदूरों के लिए आर्थिक सहायता और रास्ते में फसे मजदूरों के लिए रहने और खाने का बेहतर व्यवस्था इत्यादि. लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इनमें से किसी पर भी सरकार को कोई सुझाव नहीं दिया. कोर्ट के इस मनोवृत्ति पर सामाजिक मीडिया में बहस हो रही है. मुख्य न्यायाधीश का कहना है कि इस तरह की महामारी के वक़्त जमीनी हालात का माहौल सरकार को श्रेष्ठतर होता है. ऐसे में अदालत सरकार को नहीं बता सकती कि सरकार को क्या करना चाहिए,
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