70 साल से लाभ ले रहे सज्जनों के वारिसों को न मिले आरक्षण: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण का फायदा उन ‘सज्जनों के वारिसों को नहीं मिलना चाहिए जो 70 वर्षों से आरक्षण का फायदा उठाकर धनाढ्य के वर्ग में आ चुके हैं। सालों से आरक्षण का फायदा सही अर्थ में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पाने पर कोर्ट ने कहा सरकार को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की लिस्ट दोबारा से बनानी चाहिए।
इस दौरान जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस विनीत शरण, जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा, ऐसा नहीं है आरक्षण पाने वाली श्रेणी की जो लिस्ट बनी है वह शुद्ध है और उसे छेड़ा नहीं जा सकता। आरक्षण का मकसद ही जरूरतमंदों को फायदा पहुंचाना है।
RANJANA