एनजीओ को रिटर्न भरने के लिए 60 दिनों की दी छूट: गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेश से चंदा प्राप्त करने वाले सभी गैरसरकारी संगठनों को अपना वार्षिक रिटर्न फाइल करने के लिए 60 दिनों की रियायत दी है। इस दौरान 18 मई तक अब वे रिटर्न फाइल कर सकते हैं। वही, मंत्रालय ने जारी एक अधिसूचना में कहा कि विदेशी नियमन अधिनियम उन सभी एनजीओ और एसोसिएशनों को वार्षिक रिटर्न फाइल करने को कहता है, जिन्हें पंजीकरण प्रमाणपत्र या पूर्व स्वीकृति मिल गई है। यद्पि, कई एनजीओ और एसोसिएशनों ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से आग्रह किया है कि वह उनके एफसीआरए प्रमाणपत्रों को रद करने के फैसले पर पुनर्विचार करे।
RANJANA