कोरोना से निपटने में काम आएगा महामारी रोग अधिनियम 1897

विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने के बाद जो आंकड़े पेश किए हैं उसके अनुसार यह दुनिया के 118 में फैल चुका है। इसके कारण से अब तक 4615 लोगों की मौत हो चुकी है और वही, पूरी दुनिया में 125287 लोग संक्रमित हैं। विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन लगातार इसको लेकर चेतावनी जारी कर रहा है। इसे डब्‍ल्‍यूएचओ द्वारा महामारी घोषित किए जाने के बाद भारत के कई राज्‍यों ने भी इसको महामारी घोषित किया है। राज्‍‍‍‍‍‍यों में ये महामारी रोग अधिनियम-1897 के प्रावधान के तहत किया जा रहा है।

आपको बता दें कि यह कानून राज्य एवं केंद्र सरकार को किसी महामारी का फैलाव रोकने के लिए अतिरिक्त शक्तियां प्रदान करता है। केंद्र सरकार की सुचना पर राज्यों ने इस कानून को लागू करना शुरू कर दिया है। इसमें सरकारी आदेश को न मानने पर गिरफ्तारी एवं सजा तक देने का प्रावधान है। इस कानून को मुंबई में फैली प्लेग की महामारी से निपटने के लिए बनाया गया था।

RANJANA

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