सीबीआई ने 681 करोड़ के घोटाले में दो कंपनियों पर कसा शिकंजा

सीबीआइ ने कर्ज लेकर बैंकों को 681 करोड़ रुपये का घोटाला करने के दो अलग-अलग मामलों में दिल्ली की दो कंपनियों और उसके निदेशकों के विरुद्ध एफआइआर दर्ज की है। पहले मामले में सीबीआइ ने श्री बांके बिहारी एक्सपोर्ट लिमिटेड और उसके निदेशकों अमरचंद गुप्ता, शकुंतला देवी, रामलाल गुप्ता, राजकुमार गुप्ता व अन्य अज्ञात नौकरशाहों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की है।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मार्गदर्शन में बैंकों के कंसोर्टियम के आरोप पर कंपनी और उसके निदेशकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत धोखाधड़ी, अपराध-संबंधी , षड्यंत्र  का मामला दर्ज किया गया है।

 

RANJANA

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