अब वीआईपी नंबर पाना होगा मुश्किल
उत्तर-प्रदेश में वाहनों का वीआईपी नंबर लेने के लिए सरकार ने नए सिरे से कीमतों का निर्धारण कर दिया है। अब पहले से अधिक खर्च करना होगा। दो पहिया वाहनों के लिए वीआईपी नंबरों की कीमत तीन हजार से 20 हजार रुपये तक रखी गई है। वहीं,दूसरी तरफ चार पहिया वाहनों के लिए यह कीमत 15 हजार से एक लाख रुपये तक निर्धारित की गई है।आपको बता दे कि परिवहन विभाग ने इस बृहस्पतिवार को अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही प्रदेश में वाहनों के पुराने नंबर लेने के लिए पोर्टबिलिटी सुविधा भी शुरू कर दी गई।
इसी दौरान नई नियमावली में दो पहिया और चार पहिया वाहनों के लिए अलग-अलग न्यूनतम आधार मूल्य निर्धारित किया गया है। इससे पहले 2013 में वाहनों के वीआईपी नंबरों के लिए जो कीमत तय की गई थी, उसके अनुसार वीआईपी नंबरों को चार अति आकर्षक, अति महत्वपूर्ण, आकर्षक और महत्वपूर्ण श्रेणी में रखा गया था। चारों श्रेणी के लिए क्रमश: 15000, 7500, 6000 और 3000 रुपये कीमत तय की गई थी।
इसकी सबसे विसंगति यह थी कि दो व चार पहिया वाहनों के लिए वीआईपी नंबरों की एक ही कीमत थी। यानि चार पहिया वाहन के लिए जिस वीआईपी नंबर की कीमत 15000 रुपये है, वहीं कीमत दो पहिया वाहन के लिए के लिए भी देना पड़ता था। इसी विसंगति को दूर करने के लिए परिवहन विभाग ने उप्र मोटरयान (27वां संशोधन) नियमावली-2019 तैयार किया था। इसे कैबिनेट ने जून में मंजूरी दे थी, लेकिन अब तक इसकी अधिसूचना जारी नहीं हो पाई थी।इसके चलते ही परिवहन विभाग ने मोटरयान नियमावली-1988 में संशोधन करते हुए प्रदेश में वाहन नंबरों की पोर्टेबिलिटी सुविधा शुरू कर दी है। अब वाहन मालिक अपनी पुरानी गाड़ी का नंबर नई गाड़ी के लिए आवंटित करा पाएंगे।