शस्त्र संशोधन विधेयक में अवैध हथियार रखने पर होगी उम्रकैद

लोकसभा में शस्त्र संशोधन विधेयक पास हो गया। इस विधेयक में अवैध हथियार रखने वालों को उम्रकैद और विवाह समारोह में हर्ष फायरिंग करने वालों को दो साल की कैद या एक लाख रुपये के जुर्माने या फिर दोनों का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ नए तरह के अपराधों को भी विधेयक में शामिल किया गया है।

इसी दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि अब फोन करने पर ग्रामीण इलाकों में पुलिस को मौके पर पहुंचने में औसतन 30 मिनट और शहरी इलाकों में 10 मिनट का समय लगता है, इसलिए लोगों को हथियार रखने की आवश्यकता नहीं है।

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RANJANA

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