40 हैक्टेयर भूमि 500 करोड़ से ज्यादा निवेश पर आधी कीमत में मिलेगी

राज्य सरकार ने मैग्नीफिसेंट एमपी समिट के पहले निवेशकों को निवेश में सहूलियत देने का ढाँचा तैयार कर लिया है तो वहीँ इसके लिए मप्र राज्य औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग औद्योगिक नीति के चार साल पुराने नियमों में बदलाव किया जा रहा है। ये बदलाव मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2019 कहलाएंगे, जो औद्योगिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन और स्पेशल एजुकेशनल जोन में लागू रहेंगे।साथ ही इससे उद्योगों के लिए जमीन आवंटन पर प्रीमियम की गणना में 50 से 75% छूट मिलेगी।

बता दे 10 से 100 करोड़ रु. के निवेश पर 10 हैक्टेयर तो 500 करोड़ से ज्यादा के निवेश पर 40 हैक्टेयर जमीन आधी कीमत (50% छूट) में मिलेगी। निवेशक मैग्नीफिसेंट समिट के बाद धरातल पर तेजी से काम शुरू कर सकें, इसके लिए एमपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन के पोर्टल पर सिंगल विंडो सिस्टम से सारी मंजूरी मिलेगी।

posted by : kritika

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