हिमाचल सरकार ने पैराग्लाइडिंग को दी मंजूरी
प्रदेश में अब 12वीं पास ही पैराग्लाइडर पायलट बन पाएंगे। उड़ान भरने बाद अगर हादसा होता है तो पायलट का लाइसेंस रद हो जाएगा और कभी पैराग्लाइडिंग नहीं कर पाएगा एयरो स्पोट्र्स के नियमों में यह बड़ा परिवर्तन किया गया है और प्रदेश कैबिनेट ने इसे मंजूरी प्रदान कर दी है। अब नववर्ष में नए नियमों के तहत ही हिम्मती खेलें हो पाएंगी।
POSTED BY
RANJANA