हरियाणा में लागू हुई धारा-144: कोरोना वायरस
हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते कहर को देखते हुए पूरे राज्य में आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत धारा-144 लगा दी है। इसके तहत 19 या इससे ज्यादा व्यक्तियों को एक जगह पर इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा।
इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोरोना वायरस की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह निर्णय लिया है। वही, उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी बैठक में उपस्थित रहे।
बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनता कर्फ्यू के आह्वान का भी पालन किया जाएगा। कोरोना वायरस के कारण हरियाणा गुरुग्राम में सिटी बस सेवा आगामी आदेश तक बंद रहेगी। सभी कोचिंग केंद्रों को 31 मार्च तक बंद करने के आदेश दिए गए हैं।
RANJANA