स्वास्थ्य बीमा, मोटर बीमा के रिन्यूअल में मिली राहत: केंद्र
केंद्र ने कोरोनावायरस महामारी संकट के बीच आम आदमी को होने वाली मुश्किलों को देखते हुए थर्ड पार्टी मोटर बीमा और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी धारकों के लिए कुछ रियायत दी है। इस दौरान वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि स्वास्थ्य और मोटर बीमा पॉलिसियों के रिन्यूअल की तिथि 25 मार्च से 3 मई के बीच थीं, जिसे अब बढ़ाकर 15 मई कर दिया गया है।
पुरानी अधिसूचना के अनुसार, लॉकडाउन पार्ट 1 में इस रियायत को 25 मार्च से 14 अप्रैल तक की इजाजत दी गई थी, जहां पॉलिसी धारकों को 21 अप्रैल तक प्रीमियम बकाया अदायगी करने के लिए कहा गया था। परंतु लॉकडाउन की समय-सीमा बढ़ने से 3 मई को लॉकडाउन समाप्त होने के बाद भी बकाया प्रीमियम का भुगतान किया जा सकता है। यदि ग्राहक थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस के लिए इसे समय रहते रिन्यू नहीं करा पाता है तो कोई ग्रेस पीरियड नहीं मिलता है। इसके बाद यदि कोई व्यक्ति बिना थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस के गाड़ी चलाता है तो उससे 2,000 का जुर्माना वसूला जा सकता है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 146 के मुताबिक, सड़कों पर वाहन चलाने के लिए थर्ड-पार्टी बीमा अनिवार्य है।
RANJANA