सुप्रीम कोर्ट से पी. चिदंबरम को एक और झटका
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को बड़ा झटका देते हुए INX मीडिया केस में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है और उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है. यानी अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) INX मीडिया केस में पूछताछ के लिए पी. चिदंबरम को हिरासत में ले सकती है तो वही पी. चिदंबरम की सीबीआई हिरासत आज ही खत्म हो रही है.
सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को आदेश दिया है कि जितने भी दस्तावेज इकट्ठा किए हैं, उन्हें पी. चिदंबरम को दिखाने की जरूरत नहीं है. और ना ही एजेंसी ने पूर्व वित्त मंत्री से क्या सवाल पूछे हैं उसकी ट्रांसक्रिप्ट कोर्ट को देने की जरूरत है. सूत्रों की मानें तो गुरुवार को ही ईडी पूर्व वित्त मंत्री को हिरासत में ले सकती है और पूछताछ शुरू कर सकती है.सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये मामला अंतरिम जमानत देने के लिए ठीक नहीं है. आर्थिक अपराध को अलग अप्रोच के साथ डील करना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से कहा गया था कि अभी उन्हें पी. चिदंबरम की और कस्टडी नहीं चाहिए, ऐसे में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए. अगर पी. चिदंबरम को न्यायिक कस्टडी में भेजा जाएगा तो उन्हें तिहाड़ जेल जाना होगा. हालांकि, कपिल सिब्बल की तरफ से इसका विरोध किया गया था, जिसके बाद अदालत ने 5 सितंबर तक कस्टडी बढ़ाने का आदेश दे दिया था.