सुप्रीम कोर्ट ने सीजेआई दफ्तर पर लिया बड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि “मुख्य न्यायाधीश का दफ्तर एक पब्लिक अथॉरिटी है जो कि पारदर्शिता कानून और सूचना अधिकार कानून के दायरे में आता है। वहीँ सीजेआइ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। संविधान पीठ ने बीते चार अप्रैल को मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
बता दे इस संविधान पीठ में जस्टिस रंजन गोगोई के साथ साथ जस्टिस एनवी रमना, डीवाई चंद्रचूड़, दीपक गुप्ता एवं संजीव खन्ना भी शामिल हैं। साथ ही पीठ ने सुनवाई पूरी करते हुए कहा था कि “कोई भी अपारदर्शी प्रणाली नहीं चाहता है लेकिन पारदर्शिता के नाम पर न्यायपालिका को नष्ट नहीं कर सकते हैं।”
POSTED BY : KRITIKA