सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों की खारिज की अर्जी
सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम शुल्क के बकाया भुगतान में राहत नहीं दी। कंपनियों पर सरकार के 1.47 लाख रुपए बकाया होने का अंदाज़ा है। बता दे सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर में कहा था कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की गणना का टेलीकॉम विभाग का तरीका सही है। टेलीकॉम कंपनियों को इसी आधार पर सरकार को लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम शुल्क चुकाना होगा। कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट से इस आदेश पर दोबारा विचार करने की अपील की थी। इस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया ने इस फैसले पर कहा है कि हम क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करने के विकल्प पर विचार कर रहे हैं।
RANJANA