सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को दिया झटका

टेलीकॉम कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से जबरदस्त झटका लगाते हुए DoT की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी . तो वहीँ टेलीकॉम कंपनियों को DoT का 92 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का बकाया अदा करना होगा. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि ये बकाया कितने समय में दिया जाएगा वो कोर्ट तय करेगा.

वहीँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा की समायोजित सकल राजस्व में लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम उपयोग के अलावा अन्य आय भी शामिल है जिसमे कैपिटल एसेस्ट की बिक्री पर लाभ और बीमा क्लेम समायोजित सकल राजस्व का हिस्सा नहीं होंगे. बता दे टेलीकॉम कंपनियों ने इसके लिए 6 महीने मांगे थे.

POSTED BY : KRITIKA

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