सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिया निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए आदेश पारित करे, जिससे कि तीन महीने के अंदर राजनीतिक दलों को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं को टिकट देने से रोका जा सके। बता दे सीजेआई एसए बोबडे और जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने भाजपा नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए यह आदेश दिया है।
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RANJANA