सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टोकरंसी में ट्रेडिंग की दी अनुमति
सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टोकरंसी में ट्रेडिंग की अनुमति दे दी है। इस दौरान अदालत ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का दो साल पुराना परिपत्र बरखास्त कर दिया। बता दे 6 अप्रैल 2018 को क्रिप्टोकरंसी से जुड़े लेन-देन पर आरबीआई ने रोक लगाई थी। उसने सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों को निर्देश दिए थे कि क्रिप्टोकरंसी में डील नहीं करें और इसके लेन-देन के लिए कोई प्लेटफॉर्म मुहैया नहीं करवाएं।
RANJANA