सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से आधार डेटा को लेकर मांगा जवाब

उच्चतम न्यायालय ने केंद्र से उस प्रार्थना पत्र पर जवाब मांगा है जिसमें कानून में निजी कंपनियों को ग्राहकों के स्वैच्छिक प्रमाणीकरण के लिए आधार डेटा इस्तेमाल करने की अनुमति देने वाले कानून में संशोधन की संवैधानिक वैध होने की अवस्था को चुनौती दी गई है।

इसी दौरान प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने एस जी वोम्बटकेरे की याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र को यह आदेश दिया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि आधार कानून में 2019 संशोधन शीर्ष अदालत के पहले के शासनादेश का उल्लंघन हैं।

POSTED BY
RANJANA

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