सुप्रीम कोर्ट :नहीं बनी थी खाली जमीन पर बाबरी मस्जिद
अयोध्या मामले को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट में फैसला पढ़ते हुए कहा है कि विवादित जगह पर मंदिर था यह बात साबित नहीं की जा सकी है. वहीँ मस्जिद को लेकर कोर्ट ने कहा है कि “विवादित ढांचे में पुरानी संरचना की चीज इस्तेमाल हुई है. विवादित ढांचे में पुराने पत्थर और खंभे का इस्तेमाल हुआ, बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनी थी.” कोर्ट ने कहा है कि खुदाई के सबूतों की अनदेखी नहीं कर सकते है.
आगे चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा कि ”विवादित ढांचे में पुरानी संरचना की चीज़ें इस्तेमाल हुईं. कसौटी का पत्थर, खंभा आदि देखा गया है. वहीँ ASI यह नहीं बता पाए कि “मंदिर तोड़कर विवादित ढांचा बना था या नहीं. 12वीं सदी से 16वीं सदी पर वहां क्या हो रहा था, ये साबित नहीं हुआ है.”
POSTED BY : KRITIKA