सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम के नियमों में हुआ बदलाव: वित्त मंत्रालय

वरिष्ठ नागरिक के लिए बड़ी खबर हैं, बदल गए हैं उनसे जुड़ी इस स्कीम के रूल्स. केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम को अधिसूचित कर दिया है, जिसने SCSS Rules 2004 की जगह ले ली है. इस स्कीम के तहत मिनिमम जमा रकम 1,000 रुपये तथा अधिकतम जमा रकम 15 लाख रुपये है. यह अकाउंट 5 साल में प्रौढ़ होता है. मतलब अब 5 साल से पहले पैसे नहीं निकाल सकते हैं. बता दें कि नए नियमों का पहले से चल रहे खातों पर कोई असर नहीं पडे़गा.

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RANJANA

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