सिख यात्रियों को 1984 में ट्रेन से खींचकर मारा गया, तब पुलिस ने किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया: एसआईटी

सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त विशेष जांच दल अपनी रिपोर्ट में कहा कि 1984 में सिख विरोधी दंगों में सिख यात्रियों की ट्रेन से खींचकर हत्या की गई। तब पुलिस ने किसी को भी मौके से गिरफ्तार नहीं किया। पुलिस ने तब कहा था कि हम संख्या में बहुत कम थे।

सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2018 में एसआईटी का गठन किया था। दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर्ज जज जस्टिस एसएन ढिंगरा इसका नेतृत्व कर रहे हैं। इसमें रिटायर्ड आईपीएस राजदीप सिंह और मौजूदा आईपीएश अभिषेक दुलार को शामिल किया गया था। लेकिन, राजदीप सिंह निजी वजहों से इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था।

 

POSTED BY -RANJANA

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