सरकार ने दफ्तरों और फैक्ट्रीज के लिए किए जारी कड़े नियम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोनो वायरस महामारी संक्रमण से निपटने के लिए तीन सप्ताह के देशव्यापी लॉकडाउन को 3 मई तक और बढ़ाने का ऐलान किया| बता दें कि लॉकडाउन की समय-सीमा इससे पहले 14 अप्रैल तक की रखी गयी थी. परंतु कोरोना वायरस संक्रमण की बढ़ोत्तरी को देखकर सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय किया. इस दौरान सरकार ने अब ऑफिसों और फैक्ट्रियों में करने वाले लोगों के लिए एक योजना बनाई है. गृह मंत्रालय ने कार्यस्थल पर सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए फैक्ट्रीज और कंपनियों के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं. इन दिशानिर्देश को सभी कार्यालयों, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों द्वारा लागू करना आवश्यक होगा.

ऑफिस परिसर की सभी चीजों को कीटाणुरहित बनना आवश्यक होगा. इसमें ऑफिस का गेट, कैफेटेरिया और कैंटीन, मीटिंग रूम, कॉन्फ्रेंस हॉल, लिफ्ट, वॉशरूम, टॉयलेट, सिंक, दीवारें सभी को सैनिटाइज करना होगा. इसी के साथ ही किसी भी फैक्ट्री में सभी वाहनों और मशीनरी को कीटाणुरहित स्प्रे करना अनिवार्य होगा. कार्यस्थल में प्रवेश करने और बाहर निकलने के समय थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य होगी. श्रमिकों को मेडिकल इंश्योरेंस देना अनिवार्य किया जाए.
हैंड वॉश और सेनिटाइजर के लिए प्रावधान स्पर्श मुक्त तंत्र के साथ सभी प्रवेश और बाहर निकलें बिंदु में किया जाएगा. इन सभी वस्तुओं का पूरी मात्रा में होना आवश्यक है.

RANJANA

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