सरकार ने एयरक्राफ्ट एक्ट, 1934 में संशोधन के लिए प्रस्तावित विधेयक को दी मंजूरी
सरकार ने एयरक्राफ्ट एक्ट, 1934 में संशोधन के लिए प्रस्तावित विधेयक को मंजूरी दे दी है. अब विमान सुरक्षा को खतरे में डालने वाले अपराधियों पर 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ये मंजूरी दी गई. इसमें विमान में हथियार, गोला बारूद या खतरनाक वस्तुएं ले जाने या विमान की सुरक्षा को किसी भी प्रकार से खतरे में डालने के दोषी व्यक्तियों पर सजा के अतिरिक्त 10 लाख के विद्यमान जुर्माने को बढ़ाकर 1 करोड़ करने का प्रस्ताव है. प्रस्तावित विधेयक को एयरक्राफ्ट विधेयक 2019 के नाम से संसद में पेश किया जाएगा.
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RANJANA