सरकार कानूनी मंजूरी के बिना नागरिकों की संपत्ति नहीं छीन सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून से संचालित किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्य कानून की अनुमति के बिना नागरिकों को उनकी संपत्ति से वंचित नहीं कर सकता। शीर्ष अदालत ने व्यवस्था दी कि उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना नागरिकों को उनकी निजी संपत्ति से जबरन वंचित करना मानवाधिकार और संविधान के अनुच्छेद 300ए के तहत संवैधानिक अधिकार का भी उल्लंघन होगा। बता दे जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ ने अपने निर्णय में कहा कि कानून से संचालित कल्याणकारी सरकार होने के नाते वह संवैधानिक सीमा से परे नहीं जा सकती।

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RANJANA

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