सभी प्राइवेट अल्पसंख्यक कॉलेजों में नीट के द्वारा ही होगा प्रवेश: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा कि एमबीबीएस और बीडीएस व पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में प्रवेश लेने के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा निजी गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक प्रोफेशनल कॉलेजों पर जारी होगी. मतलब कि इन कॉलेजों में अब प्रवेश के लिए नीट की परीक्षा पास करना आवश्यक होगा. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए यह भी कहा कि नीट के कारण से अल्पसंख्यकों को संविधान से मिले हकों का अबसेस नहीं होता है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में निजी गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक कॉलेजों ने याचिका दाखिल कर कहा था कि नीट धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के विरुद्ध है. सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय में नीट परीक्षा को अल्पसंख्यक समेत सभी संस्थानों पर जारी किया गया है.
इस दौरान न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अल्पसंख्यक गैर सहायता प्राप्त संस्थानों में नीट लागू करने से अल्पसंख्यक समुदाय के मौलिक अधिकारों को भंग करना नहीं होता, जिसमें शिक्षण संस्थानों की स्थापना और मैनेजमेंट का अधिकार दिया गया है.
RANJANA