विनिर्माण और औद्योगिक गतिविधियों पर दी राहत: उपभोक्ता मंत्रालय

उपभोक्ता मंत्रालय ने लॉकडाउन में निर्माण और औद्योगिक गतिविधियों पर प्रभाव के बीच बड़ी राहत दी है। इस दौरान मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए कहा कि विनिर्माता और आयातक जीएसटी में हुए परिवर्तन को लागू करने के लिए 30 सितंबर, 2020 तक पुराने या गैर बिके उत्पादों पर नए रेट लिस्ट लगाकर उनकी बिक्री कर सकेंगे।

इस आदेश के अनुसार, जीएसटी की दरों में जिन उत्पादों पर परिवर्तन किया गया है, उनकी लेबलिंग, स्टीकर और स्टाम्प को नई दरों के अनुरूप 30 सितंबर तक बदला जा सकता है। भले ही ये उत्पाद पहले ही बनाए गए हों या बिक्री न होने से स्टॉक में पड़े हों।

RANJANA

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