लेट ITR फाइल करने के ये हैं ऑप्शंस
सालाना आय 2.5 लाख रुपये से अधिक वाले लोग अगर 31 अगस्त तक एसेसमेंट ईयर 2019-20 का आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए हैं। ऐसे में आयकर विभाग की ओर से भारी जुर्माने को लेकर चिंतित होंगे। तो यह जान ले की आयकर विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक आप 5,000-10,000 रुपये तक के लेट फाइन के साथ रिटर्न दाखिल कर सकते हैं I
आयकर अधिनियम (आईटी एक्ट) की धारा 139(4) के तहत दण्ड शुल्क के साथ आयकर रिटर्न भरा जा सकता है। इसके तहत आयकर रिटर्न भरने में जितनी अधिक देरी होगी, उतना अधिक जुर्माना देना पड़ सकता है।
साल में ढाई लाख रुपये तक की आमदनी वाले निवासी एवं अनिवासी भारतीयों को आयकर से छूट प्राप्त है। वहीं 60-80 साल तक के वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा तीन लाख रुपये तक की है। वहीं, 80 साल से ज्यादा आयु के वरिष्ठ नागरिकों को पांच लाख रुपये तक की सालाना आय पर किसी तरह का कर नहीं देना होता है।