रमजान में घरों से बाहर निकलने पर होगी रासुका के तहत कार्रवाई: मेरठ
मुकद्दस रमजान 24-25 अप्रैल से शुरू हो है, इस दौरान पुलिस उच्च सतर्कता पर आ गई है। वही, रमजान के दौरान सभी लोगों से घर में ही इबादत करने का आग्रह किया गया है। धर्मगुरुओं से भी आग्रह कराया जा रहा है कि लोग घरों में ही रहें। इसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति घर से निकलता है तो उस पर मुकदमा तो दर्ज होगा ही साथ ही रासुका में भी कार्रवाई की जा सकती है। कोरोना संक्रमण से दो मौत होने के बाद जनपद को भावुक श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। शासन स्तर से भी प्रचंड देख-भाल की जा रही है।
इसी के साथ ही शासन ने हॉटस्पॉट क्षेत्रों में कड़ापन के आदेश दिए हैं। वही, हॉटस्पॉट क्षेत्रों की उनकी ड्रोन से भी देख-भाल की जा रही है। सभी प्वाइंट मुस्लिम
बहुलता है। ईद की नमाज शर्तो पर आश्रित करेगी। सभी लोगों को सामाजिक दूरी बनाने का आदेश दिया गया है। एसएसपी अजय साहनी ने कहा कि रमजान को लेकर लॉकडाउन का कोई भी उल्घनन करने का प्रयास न करें। कानून तोड़ने वाले पर मुकदमा दर्ज तो होगा तथा रासुका के तहत कार्रवाई होगी।
RANJANA