मोदी सरकार ने जीएसटी को लेकर लागू किया नया नियम
देश के बिजनेसमैन के हितों की सुरक्षा के लिए मोदी सरकार ने इनकम टैक्स के बाद अब GST मे डॉक्युमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर को लागू कर दिया है. Central Board of Indirect Taxes के आदेश के अनुसार, DIN का इस्तेमाल उन GST मामलों में होगा, जिनकी इन्क्वायरी चल रही है और उनमें अरेस्ट और सर्च वारंट जारी हो चुका है.
आपको बता दे CBIC के अनुसार, 8 नवंबर के बाद जो भी कागज जारी होगा उस पर DIN देना जरूरी है.
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RANJANA