मध्य प्रदेश सरकार ने मंडी अधिनियम में किया संशोधन

मध्य प्रदेश में अब घर बैठे ही किसान अपनी फसल प्राइवेट ट्रेडर्स को बेच सकेंगे. उन्हें मंडी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. इसी के साथ ही उनके पास मंडी जाकर फसल बेचने और समर्थित क़ीमत पर अपनी फसल बेचने का ऑप्शन भी लागू रहेगा. किसानों के घर पर जाकर या खेत पर व्यापारी लाइसेंस लेकर उनकी फसल खरीद सकेंगे. मंडी अधिनियम में परिवर्तन के कारण ये सब आसान होगा,

बता दे प्रदेश सरकार ने किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलवाने के लिए मंडी अधिनियम में महत्वपूर्ण संशोधन किया है. अब पूरे प्रदेश के लिए संशोधन नियम लागू होने से एक लाइसेंस रहेगा. व्यापारी कहीं भी फसल खरीद सकेंगे. इसी के साथ ही प्रदेश में अब e-trading प्रबन्ध भी जारी किया गया है. इसमें पूरे राष्ट्र की मंडियों के दाम रहेंगे. इसका लाभ ये होगा कि किसान देश की किसी भी मंडी में, जहां उनकी फसल की ऊंची कीमत मिले, वहां डील कर पाएंगे.

निजी क्षेत्रों में मंडी खोलने का प्रबन्ध, गोदामों, साइलो कोल्ड स्टोरेज को भी निजी मंडी घोषित किया जा सकेगा किसानों से मंडी के बाहर गांव स्तर पर फूड प्रोसेसर, निर्यातक, होलसेल विक्रेता और अंतिम उपयोगकर्ता सीधे फसल खरीद सकेंगे.

 

 

RANJANA

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