मजदूरों को बिना किसी कटौती के देना होगा वेतन: उत्तराखंड

उत्तराखंड में लॉकडाउन के चलते अब मकान मालिक छात्रों और मजदूरों से एक माह की अवधि के लिए किराया नहीं मांग सकेंगे। इसके तहत शासन से आदेश जारी किए गए हैं। कि उद्योगों और दुकानों में कार्य करने वाले मजदूरों को उनका वेतन भी निर्धारित समय पर बिना किसी कटौती के देना होगा। वहीं शिक्षण संस्थाएं किसी भी पढ़ने वाले छात्र-छात्रा पर फीस जमा करने हेतु बाध्य नहीं बनाएंगे। और यदि कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

ऐसी स्थिति में संबंधित मकान मालिक तथा शिक्षण संस्थान के खिलाफ आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की धारा तथा उत्तराखंड एपिडेमिक डिजीज,कोरोना रेग्युलेशन, 2020 और एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के  तहत कार्रवाई की जाएगी।

 

RANJANA

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