मकान मालिक तीन माह तक किराया ना लें: तेलंगाना सरकार
तेलंगाना सरकार ने आज आवासीय संपत्तियों के मालिकों को आदेश दिया है कि कोरोना संक्रमण के कारण से जारी लॉकडाउन के दौरान वे अपने किरायेदारों से तीन महीने का किराया न लें,
इस दौरान एक सरकारी आदेश में कहा गया है कि जिला कलेक्टर के संचालन में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थानीय अधिकारियों मसलन आयुक्त, वृहद हैदराबाद नगर निगम और अन्य निगम आयुक्तों को अपने संबंधित क्षेत्रों में इस आदेश के निष्पादन का अधिकार दें. बता दे इस आदेश को तोड़ने वालों के विरुद्ध महामारी बीमारी कानून 1897 की धारा 3 और आपदा प्रबंधन कानून, 2005 की धारा 51 और 58 के तहत कार्रवाई की जाएगी. आदेश में कहा गया है कि संपत्ति मालिक मार्च 2020 से तीन महीने के लिये किराए न लें. उसके बाद वे बिना किसी ब्याज के किस्तों में यह राशि लें.
RANJANA