बैंकों को माल्या की जब्त संपत्ति बेचकर कर्ज वसूली करने की मिली अनुमति
प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के स्पेशल कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक और कई अन्य बैंकों को विजय माल्या की जब्त संपत्ति को बेचकर कर्ज वसूली करने की अनुमति दी है.
आपको बता दे माल्या के वकीलों ने आपत्ति जताई थी कि यह केवल ऋण वसूली अधिकरण ही तय कर सकता है. यद्यपि, स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने इस निर्णय पर 18 जनवरी तक स्टे लगाया है, ताकि माल्या इस आदेश के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील कर सकें.
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RANJANA