सुप्रीम कोर्ट से लगा फारूक अब्दुल्ला को बड़ा झटका
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने फारूक अब्दुल्ला की हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. जल्द में ही अब्दुल्ला को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया था. इससे पहले फारूक अब्दुल्ला 4 अगस्त से नजरबंद थे. पीएसए एक्ट लगने के बाद अब वह जहां भी रहेंगे वह अस्थाई जेल होगी.
बता दे मरुमलार्ची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम नेता वाइको ने अपने करीबी दोस्त और नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला की हिरासत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण (हैबियस कोर्पस) याचिका लगाई थी. सोमवार को सरकार ने कोर्ट को बताया कि फारूक अब्दुल्ला पर पीएसए एक्ट लगाया गया है. इसके बाद कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने एमडीएमके नेता वाइको जन सुरक्षा कानून के तहत हिरासत के आदेश को चुनौती दे सकते हैं.