प्रमोटर्स पर नहीं चलेगा अब आपराधिक मुकदमा: सरकार

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम मोदी की अध्यक्षता में इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड बिल, 2019 के माध्यम से इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 में अनेक संशोधन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इस संशोधन के तहत कंपनी के पूर्व प्रमोटर्स के अपराधों के लिए उसके नए खरीदारों के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं चलाया जाएगा. बता दे संशोधन का लक्ष्य कोड के उद्देश्यों की पूर्ति करना,

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RANJANA

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