पूर्व मंत्री की PWD घोटाले में जमानत याचिका हुई खारिज
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक और राज्य के पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री बादल चौधरी की मुसीबत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. त्रिपुरा की एक अदालत ने बादल चौधरी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है. अग्रिम जमानत नहीं मिलने के बाद सुरक्षा कर्मी सीपीआई मुख्यालय और एमएलए हॉस्टल में आरोपी विधायक की तलाश कर रहे हैं.
बता दे पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री बादल चौधरी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के सदस्य भी हैं और उन पर 600 करोड़ रुपये के पीडब्ल्यूडी घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए एक अदालत की ओर से अग्रिम जमानत नहीं मिली. घोटाले में कथित भूमिका के लिए उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा चुका है.
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RANJANA