पार्किंग से चोरी हुई गाड़ी तो होटल को करनी होगी भरपाई: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनते हुए कहा कि होटल अपने कर्मचारी या प्रबंधक के जरिए पार्किंग में लगाए गए वाहन के चोरी होने के लिए अपने मेहमान या विजिटर्स को ‘अपने जोखिम पर’ वाले उपनियम की आड़ में मुआवजा देने से इनकार नहीं कर सकते.

न्यायमूर्ति एम एम शांतनागौदर और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ ने कहा, ‘एक बार जब वाहन होटल कर्मी या वालेट के हाथ में आता है तो उस पर अनुबंधित दायित्व है कि वो मालिक के निर्देश पर वाहन को सुरक्षित हालत में लौटाए.’

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RANJANA

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