नए नियम के अनुसार 100 रुपये देकर करा सकते है चालान रद्द
मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद से जनता डरी हुई है जिन-लोगो के पास गाड़ी के कागज पूरे हैं वे सड़क पर मौज-मस्ती से जा रहे हैं, लेकिन जिनके कागज पूरे नहीं हैं वो सब डरे हुए नजर आ रहे है कहीं ट्रैफिक पुलिस वाला आकर कागज न मांगने लगे. लोगों के बीच हजारों रुपये के चालान का डर बैठा हुआ है इसी कारण घर से निकलने से पहले लोग एक-एक कागज चेक कर निकल रहे हैं. लेकिन इस बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पूरी सजगता के बावजूद भी जल्दी-जल्दी में अपने कागज घर पर ही भूल जा रहे हैं.
आपको बता दे अगर आप भी उनमें से ही एक हैं तो चिंता मत कीजिए. यदि आपके कागज पूरे हैं तो आपको महज 100 रुपये की पेनाल्टी भरनी पड़ेगी. मोटर व्हीकल एक्ट के नियम के अनुसार यदि आपके पास डीएल, गाड़ी की आरसी, इंश्योरेंस और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट सभी कुछ अप-टू-डेट हैं लेकिन भूलवश घर या कही और छूटने के कारण ट्रैफिक पुलिस ने आपका चालान काट दिया है. लेकिन आपको इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप इस चालान को रद्द भी करा सकते हैं.
नए नियम के अनुसार आप 100 रुपये देकर अपने भारी-भरकम चालान को रद्द करा सकते हैं. मोटर व्हीकल एक्ट में प्रावधान है कि चालान कटने के समय आपके पास कागजात मौजूद नहीं हैं तो आप चालान कटने की तिथि से 15 दिन के अंदर प्लानिंग ब्रांच जाकर अपना चालान रद्द करा सकते हैं. इस प्रावधान के तहत आपको मात्र 100 रुपये का शुल्क भरना होगा. इसके लिए आपको प्लानिंग ब्रांच में अपने सभी ऑरिजनल पेपर दिखाने होंगे
जिस दस्तावेज के लिए आपका चालान काटा गया है, यदि वह पूरा है तो प्लानिंग ब्रांच की तरफ से आपका चालान रद्द कर दिया जाएगा. हालांकि इसके लिए शर्त यह है कि जिस तारीख को आपका चालान कटा है, आपके सभी दस्तावेज उससे पहले के होने चाहिए. उसके बाद के कागज होने पर यह नियम मान्य नहीं होगा. यदि आपका चालान 1 सितंबर को कटा है तो आपके सभी दस्तावेज इससे पहले के होने चाहिए.