तिहाड़ में जेल नंबर ७ का कैदी बने चिदंबरम
INX मीडिया केस में पी. चिदंबरम को 19 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा गया. पहले सुप्रीम कोर्ट से प्रवर्तन निदेशालय के मसले में पूर्व वित्त मंत्री को अग्रिम ज़मानत नहीं मिली और देर शाम तक राउज़ एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर पी. चिदंबरम को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया. तिहाड़ जेल में पी. चिदंबरम की पहली रात एक सामान्य कैदी की तरह ही बीती जहाँ उन्हें कुछ सुविधाएं जरूर मिली हैं, लेकिन अधिकतर सुविधाएं एक सामान्य कैदी की तरह ही मिल रही हैं.
गुरुवार को ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ईडी मसले पर अंतरिम जमानत की याचिका रद्द हो गई थी. इसी के साथ ही ईडी अब पूर्व वित्त मंत्री को पूछताछ करने के लिए हिरासत में ले सकती है. वहीं 21 अगस्त से गिरफ्तारी के बाद से ही सीबीआई की हिरासत में रह रहे पूर्व वित्त मंत्री की हिरासत बढ़ाने से एजेंसी ने इनकार कर दिया था.
तो वही अब पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने अदालत में कहा था कि हम ईडी के सामने सरेंडर को तैयार हैं, अगर वह पूछताछ के लिए हिरासत में लेना चाहती है तो ले सकती है. क्योंकि सीबीआई के पास इतने पुख्ता सबूत नहीं हैं कि पी. चिदंबरम को तिहाड़ जेल ना भेजा जाए.