जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी पर लगा 230 करोड़ का जुर्माना
जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने ग्राहकों को जीएसटी कटौती का लाभ नहीं दिया था। इसलिए कंपनी पर 230 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसी दौरान नेशनल एंटी प्रोफिटियरिंग अथॉरिटी ने दिए फैसले में कहा है कि जिस हिसाब से कंपनी ने टैक्स कटौती की गिनती की थी, वो गलत आकलन था। बता दे जांच में पाया गया कि 15 नवंबर 2017 को कुछ वस्तुओं पर जीएसटी की दर 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी की गई तो जॉनसन एंड जॉनसन ने ग्राहकों को फायदा नहीं दिया।
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RANJANA