जेकेआर एक्ट 2019 के सेक्शन 57 के तहत विधान परिषद हुआ खत्म
केंद्र की मोदी सरकार के जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किए जाने और विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में लाने पर काम जारी है. साथ ही अब जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन एक्ट 2019 के सेक्शन 57 के तहत जम्मू-कश्मीर विधान परिषद को खत्म कर दिया गया है.
तो वहीँ इसके अलावा विधान परिषद के लिए समय-समय पर खरीदे गए वाहनों को स्टेट मोटर गैराज के निदेशक को ट्रांसफर कर दिए गए हैं. साथ ही जम्मू-कश्मीर विधान परिषद के सचिव को विधान परिषद की इमारत में रखे सभी तरह के फर्नीचर और इलेक्ट्रानिक गैजेट को प्रॉपर्टी निदेशक को सौंपने को कहा गया है.
बता दे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्ताक्षर के बाद केंद्र सरकार ने 9 अगस्त को इस संबंध में घोषणा करते हुए सरकारी आदेश जारी किया कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आ जाएंगे. वहीँ अविभाजित जम्मू-कश्मीर अब तक राज्य की हैसियत से था, लेकिन अब उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है.
POSTED BY : KRITIKA