जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को मिला जमीन और नौकरी का अधिकार
जम्मू-कश्मीर के निवासियों को अनुच्छेद 370 व 35ए हटने के लगभग साढ़े सात महीने बाद नौकरी और जमीन का अधिकार मिल गया है। इस दौरान केंद्र सरकार ने प्रदेश के लिए डोमिसाइल कानून लागू कर दिया। गृहमंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर पुनर्निर्माण आदेश पारित किया।
सरकारी गजट के अनुसार, प्रदेश में 15 साल तक रहने वाले लोगों को यहां का स्थायी निवासी माना जाएगा। वही, अचल संपत्तियां व जमीन भी यही लोग खरीद सकेंगे। साथ ही नौकरी के अधिकार के अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी तक के पद पर सिर्फ यहीं रहने वाले लोगों के लिए रिजर्व होंगे। वही, दूसरी तरफ अनुच्छेद 370 हटने के बाद यहां के लोगों से यह अधिकार छिन गया था। सरकारी गजट के अनुसार, 138 कानूनों में सुधार किया गया है।
RANJANA